सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों में संशोधन कर मिलने वाली पेंशन की दर बढ़ा:मारवाङ अलख
मारवाङ अलख,बीकानेर। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों में संशोधन करते हुए माता-पिता को मिलने वाली पेंशन की दर बढ़ा दी है। अब तक जहां आश्रित माता-पिता को केवल 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलती थी, वहीं अब उन्हें 50 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी।
राज्य सरकार ने इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को उतनी ही पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जितनी राशि कर्मचारी को स्वयं पेंशन के रूप में मिलती। इसके अलावा, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र-पुत्रियों को अब विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ जारी रहेगा। पहले विवाह के बाद यह सुविधा समाप्त हो जाती थी।
संशोधित नियमों के अनुसार, दिव्यांग पुत्र-पुत्रियों के लिए आय सीमा भी बढ़ाई गई है। अब 8850 रुपए वेतन व डीए मिलाकर कुल 13,980 रुपए मासिक आय तक होने पर उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 12,500 रुपए प्रति माह थी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में आश्रित परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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